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पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण लॉटरी की नई तारीख तय, 23 - 24 सितम्बर को होगी लॉटरी

लेखक Piyush purohit

अपडेट:

जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से 16…

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पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण लॉटरी की नई तारीख तय, 23 - 24 सितम्बर को होगी लॉटरी

जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से 16 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब 23 और 24 सितंबर 2026 को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

23 सितंबर को जिला स्तर पर

विभागीय आदेश के मुताबिक 23 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी की जाएगी। वहीं 24 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।

जिला प्रमुख पद की लॉटरी पहले ही हो चुकी

आदेश में बताया गया है कि जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है। इसलिए 23 सितंबर को होने वाली प्रक्रिया में जिला प्रमुख पद शामिल नहीं होगा।

15 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

विभागीय आदेश में उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2026 तक पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में लंबित आरक्षण प्रक्रिया के लिए नई तारीखें निर्धारित की गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी चुनावी हलचल

आरक्षण लॉटरी के बाद ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के लिए तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। खासतौर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की स्थिति 24 सितंबर को सामने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां तेज होने की संभावना है।

विषय:#Rajasthan
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