जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से 16 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब 23 और 24 सितंबर 2026 को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
23 सितंबर को जिला स्तर पर
विभागीय आदेश के मुताबिक 23 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी की जाएगी। वहीं 24 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।
जिला प्रमुख पद की लॉटरी पहले ही हो चुकी
आदेश में बताया गया है कि जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है। इसलिए 23 सितंबर को होने वाली प्रक्रिया में जिला प्रमुख पद शामिल नहीं होगा।
