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किराए पर रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार हर माह देगी 2000 रुपए, ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर तक

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राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, चूरू ---- किराए पर रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार हर माह देगी 2000 रुपए, ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर तक चूरू, 31 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं एवं 30 नवंबर, 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। एसजेईडी डीडी केके चंद्रवंशी ने बताया कि अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजो

राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, चूरू ---- किराए पर रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार हर माह देगी 2000 रुपए, ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर तक

चूरू, 31 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं एवं 30 नवंबर, 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

एसजेईडी डीडी केके चंद्रवंशी ने बताया कि अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जिला स्तरीय राजकीय महाविद्यालय (कॉलेज) में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में नियमित अध्ययनरत छात्र, जो कि अध्ययन के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के घर में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल पुनर्भरण राशि के रूप में रुपए बीस हजार प्रदान किये जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 2000 रुपए प्रतिमाह अधिकतम दस माह के लिए प्रदान किए जाएंगे और योजना का लाभ एक अभ्यर्थी अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, वह उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद / नगर निगम का निवासी न हो तथा अभ्यर्थी के माता पिता के पास उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम में स्वयं का मकान न हो, तो ही इस योजना के अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ई-मित्र/एसएसओ आईडी से पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को आधार, जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, किराए के मकान का प्रमाण पत्र/किरायानामा/किराया रसीद, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका एवं बैंक खाते का विवरण इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र 30 नवंबर, 2026 तक ई-मित्र/एसएसओ आईडी से एवं  http://SJMS.rajasthan.gov.in  पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता / शर्तें / सामान्य दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

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(समाचार/मनीष कुमार/जनसम्पर्क अधिकारी/सू.ज.का., चूरू) ---

संलग्न दस्तावेज़: फाइल 1

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला चूरू) · 31 अक्टूबर 2026, 02:54 PM — मूल विज्ञप्ति

Source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

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