राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर पैकेजिंग कमोडिटी का औचक निरीक्षण -जांच में अनियमिताएं पर 10000 रुपये का जुर्माना श्रीगंगानगर, 29 अक्टूबर। माननीय मंत्री श्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009, पैकेज कमोडिटी नियम-2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत जिले में संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों का व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने गत दिवस रीको श्रीगंगानगर में स्तिथ पतंजलि फूड्स, हार्दिक एग्रोटेक व अल्पिनो पल्सेस का निरीक्षण किया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री अमित चैधरी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को सही सामान मिले, इस हेतु पैकेज कमोडिटी नियमानुसार डिक्लेरेशन तथा कांटो का तकनीकी परीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान अल्पिनो पल्सेस पर काँटे सत्यापित नहीं होने की अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कुल 10000 का जुर्माना लगाया गया। आगामी दिनों में भी सम्पूर्ण जिले में संचालित फर्मों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधिक मानकों की अनुपालना सुनिश्चित कराना है। विभाग ने सभी व्यापारियों से केवल प्रमाणित व सत्यापित कांटा-बांट का उपयोग करने की अपील की है। (फोटो सहि) --------
संलग्न दस्तावेज़: फाइल 1
स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला गंगानगर) · 29 अक्टूबर 2026, 05:25 PM — मूल विज्ञप्ति