खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार जिले में पैकेज्ड वस्तुओं से संबंधित पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 की पालना सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक मित्तल ने बताया कि अभियान के तहत बुधवार को बौंली परिक्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों राजेश एंड कम्पनी, श्री कल्याण प्रोविजन स्टोर तथा राजेश किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान प्रतिष्ठानों पर पैकेज्ड वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमत एवं संबंधित नियमों की पालना की जांच की गई। निरीक्षण में तीनों प्रतिष्ठानों पर निर्धारित नियमों की पालना तथा एमआरपी के अनुरूप बिक्री होना पाया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने व्यापारियों को निर्देशित किया कि पैकेज्ड वस्तुओं के निर्माण, पैकेजिंग, मूल्य अंकन एवं बिक्री से संबंधित सभी निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।