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राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का संशोधित कार्यक्रम जारी

अपडेट:

राज्य में पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का संशोधित समय‑सारणी 12 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक लागू होगी।

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राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का संशोधित कार्यक्रम जारी
— Times of Rajasthan

राज्य में जारी पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थीकरण हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान के अनुसार, एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) को प्रकाशित होगा, जबकि दावे एवं आपत्तियों की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी। प्राप्त दावों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 (सोमवार) तक किया जाएगा और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 (सोमवार) को प्रकाशित होगी।

मुख्य निर्देश और जिम्मेदारियां

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्मिकों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी पत्र में दिए गए निर्देशों का समय‑बद्ध एवं अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है, ताकि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके।

युवा मतदाता पंजीकरण पर विशेष ध्यान

UdaipurTimes के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रथम बार मतदाता एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर 2027 की आगामी अर्हता तिथियों पर पात्र युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

  • नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म‑6, प्रवासी भारतीय मतदाता के लिए फॉर्म‑6ए
  • नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म‑7
  • पता परिवर्तन, सुधार, फोटो बदलने एवं दिव्यांग चिन्हित करने के लिए फॉर्म‑8
  • ऑनलाइन आवेदन voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के माध्यम से

प्रातःकाल के अनुसार, विशेष शिविर और हेल्प‑डेस्क के माध्यम से पंजीकरण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे सभी पात्र नागरिकों को सूची में नाम दर्ज कराने में कोई बाधा न रहे।

स्रोत: Times of Rajasthan

स्रोत: Times of Rajasthan

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