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सवाई माधोपुर में पंचायतीराज चुनाव के दौरान सूखा दिवस घोषित

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सवाई माधोपुर जिले में पंचायतीराज आम चुनाव‑2026 के विभिन्न चरणों में मतदान व मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए सूखा दिवस लागू किया गया।

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सवाई माधोपुर में पंचायतीराज चुनाव के दौरान सूखा दिवस घोषित
— Times of Rajasthan

सवाई माधोपुर जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी 5 किमी परिधि में पंचायतीराज आम चुनाव‑2026 के मतदान व मतगणना के दौरान सूखा दिवस घोषित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा के आदेश अनुसार, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के तृतीय चरण के मतदान के लिए 1 नवंबर शाम 6 बजे से 3 नवंबर शाम 6 बजे तक, तथा चतुर्थ चरण के लिए 12 नवंबर शाम 6 बजे से 14 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।

पंच एवं सरपंच पदों के लिए सूखा दिवस

पंचायती राज के पंच एवं सरपंच पदों के तृतीय चरण में 3 नवंबर शाम 6 बजे से 5 नवंबर मतगणना समाप्ति तक, और चतुर्थ चरण में 14 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस लागू रहेगा।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना के दिन 20 नवंबर को पूरे जिले में सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में मतगणना समाप्ति तक पूर्ण सूखा दिवस रहेगा।

शराब पर प्रतिबंध

निर्धारित सूखा दिवस की अवधि में मदिरा की बिक्री, वितरण, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संबंधित खुदरा दुकानें, थोक डिपो, होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

  • शराब की बिक्री व वितरण पर प्रतिबंध
  • मदिरा की खुदरा, थोक, होटल, बार, क्लब, रेस्टोरेंट बंद
  • भंडारण, परिवहन, विक्रय व वितरण निषिद्ध

स्रोत: Times of Rajasthan

स्रोत: Times of Rajasthan

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