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“किसानों के लिए खुशखबरी! ट्रैक्टर से लेकर कृषि यंत्रों पर अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू”

लेखक Piyush purohit

अपडेट:

जयपुर। राजस्थान के किसानों के लिए कृषि विभाग ने बड़ी सुविधा शुरू की है। वर्ष 2025-26 के लिए कृषि यंत्र अनुदान के आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर शुरू कर दिए गए हैं। किसान उन्नत…

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“किसानों के लिए खुशखबरी! ट्रैक्टर से लेकर कृषि यंत्रों पर अनुदान, ऑनलाइन आवेदन शुरू”

जयपुर। राजस्थान के किसानों के लिए कृषि विभाग ने बड़ी सुविधा शुरू की है। वर्ष 2025-26 के लिए कृषि यंत्र अनुदान के आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर शुरू कर दिए गए हैं। किसान उन्नत कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने 30 अगस्त 2026 को इस संबंध में सूचना जारी की है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर खेती में समय और श्रम की बचत करना तथा कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाना है। विभाग की जानकारी के अनुसार अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर किसान की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है।

किसे कितना मिलेगा अनुदान?

योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक और अन्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। वास्तविक अनुदान राशि संबंधित कृषि यंत्र, उसकी कीमत और योजना के निर्धारित प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

कुछ ट्रैक्टर एवं पावर-ऑपरेटेड कृषि यंत्रों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा यंत्र की क्षमता के आधार पर निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर चिजल प्लाऊ जैसे यंत्रों पर भी श्रेणी और क्षमता के अनुसार अलग-अलग अनुदान प्रावधान हैं।

जमीन किसान के नाम होना जरूरी-योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के नाम कृषि भूमि होना आवश्यक है। अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है। वहीं ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण आवेदक के नाम होना चाहिए।

एक किसान कितने यंत्रों पर ले सकता है लाभ?

विभाग के अनुसार एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकता है। हालांकि, एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार अनुदान देय होगा।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी-किसान आवेदन करते समय आधार कार्ड/जन आधार कार्ड, जमाबंदी या राजस्व रिकॉर्ड की नकल आदि दस्तावेज तैयार रखें। लघु एवं सीमांत किसान होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र तथा ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए ट्रैक्टर के पंजीयन प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। बैंक खाते की जानकारी भी आवश्यक है।

पहले स्वीकृति, फिर खरीदें कृषि यंत्र-किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से पहले कृषि यंत्र की खरीद नहीं करनी चाहिए। विभागीय जानकारी के अनुसार पहले ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद निर्धारित अवधि में पंजीकृत निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदना होता है। कृषि विभाग के अनुसार स्वीकृति मिलने के बाद कृषि यंत्र की खरीद के संबंध में सूचना किसान को मोबाइल संदेश या संबंधित कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिल सकती है। खरीद के बाद कृषि विभाग द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के दौरान खरीद बिल प्रस्तुत करना होता है।

अनुदान सीधे किसान के खाते में-सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृत अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाती है। इससे किसान को अनुदान प्राप्त करने के लिए अलग से भुगतान लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

आवेदन ऑनलाइन, कार्यालय में फाइल जमा कराने की जरूरत नहीं-राज किसान साथी पोर्टल पर कृषि एवं अन्य विभागों की अनुदान योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुदान के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जाता है और कृषि कार्यालय में दस्तावेज या फाइल जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विषय:#Rajasthan
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