प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षक चंद्रप्रकाश राठौर ने मतदान अधिकारियों को बताया कि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के साथ-साथ सरपंच व पंच की निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सबसे पहले सहायक मतदान अधिकारी- प्रथम के पास आएगा। सहायक मतदान अधिकारी- प्रथम मतदाता के पास उपलब्ध वैध फोटो पहचान पत्र से मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा।
प्रशिक्षण में बताया गया कि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए अलग-अलग रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे तथा अलग-अलग ईवीएम मशीन से मतदान होगा। इसी प्रकार पंच व सरपंच के निर्वाचन में भी दोनों पदों के लिए अलग-अलग बैलेट पेपर जारी होंगे, लेकिन मतदाता के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे।
उन्होंने मतदान अधिकारियों को बताया कि मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करना पूरे मतदान दल का दायित्व है। प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को सतर्कता से शांतिपूर्ण मतदान करवाने का प्रशिक्षण दिया गया। दक्ष प्रशिक्षक भूपेंद्र शर्मा, नवनीत जैन, हेमंत झा, संजय गुप्ता व अमित विजयवर्गीय ने भी प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को दायित्व एवं कर्तव्यों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में मतदान अधिकारियों को ईवीएम व मतपेटी का भी प्रशिक्षण दिया गया।