राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर दीपावली पर्व 2026 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दिये निर्देश कानून व्यवस्था के लिये टीम का गठन श्रीगंगानगर, 6 नवम्बर। दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था एवं जन शान्ति बनाये रखने के लिये तथा किसी अप्रिय घटना होने से बचाव करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हंै। जिला मजिस्टेªट डाॅ. अमित यादव के अनुसार दीपावली पर्व पर कोई भी दुकानदार बिना लाईसेंस के आतिशबाजी का विक्रय न करें। विक्रय स्थल पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम, कम्बल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कोई अप्रिय घटना होने पर फायर बिग्रेड, पीएमओ, एम्बुलेंस एवं सिटी कंट्रोल रूम को सूचित करें। आदेशों की पालना के लिये एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगानगर, उप पुलिस अधीक्षक शहर तथा फायर आॅफिसर नगर परिषद श्रीगंगानगर को शामिल किया गया है। जिला मुख्यालय के अलावा समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट, तहसीलदार, उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से समन्वय रखते हुए आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार दुकानदारों को ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय हेतु आतिशबाजी का अस्थाई लाईसेंस प्रदान करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी। धमाका, जैट, राॅकेट, हवाईजहाज पटाखों का विक्रय नहीं करेंगे और पटाखे दुकान के अंदर रखे जायेंगे। स्टाॅक रजिस्टर आईटम वाईज रखने की शर्त पर लाईसेंस मान्य होगा। विस्फोटक एक्ट की पूर्ण पालना करनी होगी। आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए और न ही पब्लिक न्यूसेंस होना चाहिए। आवंटित लाईसेंस नम्बर को पोस्टर पर लगाकर दुकान के बाहर बड़े-बडे़ अक्षरों में लगाना होगा। आवेदक दुकान के अंदर और बाहर धूम्रपान निषेध की सूचना चस्पा करनी होगी। ---------
संलग्न दस्तावेज़: फाइल 1
स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला गंगानगर) · 06 नवम्बर 2026, 01:18 PM — मूल विज्ञप्ति