नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे सवालों के बीच निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपनी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का बचाव किया है। आयोग ने अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए याचिका के आधार और उसमें लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने कहा कि याचिका पूरी तरह एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है।

हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। इसमें आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाने और डिजिटल मतदाता डेटाबेस से जुड़ी चिंताओं पर जवाब दिया गया है।
राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका पर आया जवाब
