श्रीगंगानगर, 30 अक्टूबर – उपभोक्ता मामले विभाग ने घोषणा की कि 29 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत सोना-चांदी की खरीद में क्लास प्रथम या क्लास द्वितीय कांटे अनिवार्य होंगे।
इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना अनिवार्य है, ताकि व्यापारियों द्वारा तौल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
नए नियम का उद्देश्य
मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
