श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने 6 नवम्बर को दीपावली के पावन पर्व पर जनसुरक्षा, लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।
आदेशानुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को किसी पर अग्निबाण, पटाखा या आतिशबाजी नहीं फेंकनी है।
आदेश के प्रमुख प्रावधान
• 100 मीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम आदि से आतिशबाजी निषेध।
