राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों द्वारा एक निजी कंपनी से लगभग 40 कॉटेज‑विला खरीदे जाने के आरोपों की जांच एसीबी को सौंपने की मंजूरी दी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर।
एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि उद्योग विभाग की रिपोर्ट और गोपनीय स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई है, जिसमें पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को रियायतें देने के संकेत मिले हैं।
जांच के दायरे और अनुमतियां
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17‑ए के तहत एसीबी को विस्तृत जांच करने की अनुमति दी है। एजेंसी अब लेन‑देन की वास्तविक राशि, संपत्तियों के बाजार मूल्य और किसी भी अनियमितता की पड़ताल करेगी।
