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16वीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र तक के लंबित विशेष उल्लेख एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जवाब समयबद्ध रूप से भेजने के निर्देश

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लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों का 15 दिवस में करें निस्तारण —मुख्य सचिव

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16वीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र तक के लंबित विशेष उल्लेख एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जवाब समयबद्ध रूप से भेजने के निर्देश,
— सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

जयपुर, 29 अक्टूबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन सचिवालय में राजस्थान विधानसभा के लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों के निस्तारण के लिए बैठक आयोजित हुई। जिसमें संबंधित विभागीय सचिवगण उपस्थित रहे। बैठक में 16वीं राजस्थान विधानसभा के विशेष उल्लेख एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित लंबित प्रश्नों के जवाबों की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र तक के सभी लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों का निस्तारण आगामी 15 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में जवाब तैयार कर संबंधित राजस्थान विधानसभा सदस्यों अथवा विधानसभा सचिवालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 307 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष के निर्देश संख्या 15 के बिंदु संख्या 21 में प्रावधान है कि विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर राज्य सरकार द्वारा 30 दिवस की अवधि में संबंधित प्रश्नों एवं प्रस्तावों के उत्तर विधानसभा सदस्यों और राजस्थान विधानसभा सचिवालय को भेजे जाने हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर जवाब तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें तथा निर्धारित अवधि में सभी जवाब भिजवाना सुनिश्चित करें।

आकाश/ब्रजेश

स्रोत: Times of Rajasthan

स्रोत: Times of Rajasthan

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