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पंचायतीराज चुनाव ड्यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन अन्यत्र ले जाने पर तीन वाहन मालिकों को नोटिस , लापरवाह बस मालिकों पर भी होगी सख्त कार्रवाई तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम में होगी कार्रवाई

Updated:

जयपुर , 02 नवंबर।  पंचायतीराज आम चुनाव के तहत निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों को अन्यत्र ले जाने तथा निर्वाचन ड्यूटी के लिए अनुपस्थित रहने के मामले में  प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी , जयपुर (प्रथम) ने तीन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर (प्रथम) चम्पालाल ने बताया कि वाहन संख्या आरजे 14 टीएच 3083 ( मारुति टूर एस सीएनजी) (वाहन मालिक अशोक कुमार बैरवा) को माधोराजपुरा , वाहन संख्या आ

जयपुर ,

02

नवंबर।  पंचायतीराज आम चुनाव के तहत

निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों को अन्यत्र ले जाने तथा निर्वाचन ड्यूटी

के लिए अनुपस्थित रहने के मामले में

प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी , जयपुर (प्रथम)

ने तीन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रादेशिक

परिवहन अधिकारी जयपुर (प्रथम) चम्पालाल ने बताया कि वाहन संख्या आरजे 14 टीएच 3083

( मारुति

टूर एस सीएनजी) (वाहन मालिक अशोक कुमार बैरवा) को माधोराजपुरा , वाहन संख्या

आरजे 14

टीजी 9479 ( मारुति टूर एस सीएनजी) (वाहन मालिक शुभम गुर्जर) और वाहन संख्या आरजे

14

टीएच 8880 ( मारुति डिजायर जेडएक्सआई) (वाहन मालिक श्रीनिवास) को कोटखावदा पंचायत

समिति में पंचायत चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित किया गया था।  अधिग्रहण के पश्चात वाहन मालिकों द्वारा वाहन

अन्यत्र ले जाकर , फोन रिसीव नहीं किया गया एवं निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहे ,

जिस कारण

से इन वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है तथा वाहन मालिकों को नोटिस

जारी कर तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम ,

1988 की धारा

86

के अंतर्गत संबंधित वाहनों के परमिट निलंबन अथवा निरस्तीकरण की नियमानुसार

कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन बस मालिकों द्वारा चुनाव कार्य में

लापरवाही बरती गई उन पर भी नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

———

हेमंत/ब्रजेश

संलग्न दस्तावेज़: फाइल 1

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 02 नवम्बर 2026, 10:03 PM — मूल विज्ञप्ति

Source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

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