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पैकेजिंग कमोडिटी व बाट माप विक्रताओं के सम्बंध में औचक निरीक्षण

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जांच में अनियमिताएं पाए जाने पर कुल 15500 रुपये का जुर्माना

पैकेजिंग कमोडिटी व बाट माप विक्रताओं के सम्बंध में औचक निरीक्षण
— सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

श्रीगंगानगर, 28 अक्टूबर। माननीय मंत्री श्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत जिले में बाट माप विक्रताओं की जाँच अभियान चलाकर 3 विक्रेताओं राम टी कंपनी, सोनू भाई कांटेवाला व नटराज एंटरप्राइज का निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर सुधार नोटिस दिया जाकर सात दिवसों में नियमों की पालना हेतु पाबंद किया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री अमित चैधरी ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 व पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के तहत कस्तूरी इंडिया सूरतगढ़ रोड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को सही सामान मिले इस हेतु पैकेज कमोडिटी नियमानुसार डिक्लेरेशन तथा कांटो का तकनीकी परीक्षण किया गया। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार जांच की गई, जिसमें कांटे सत्यापित नहीं होने व पैकर्स पंजीयन नहीं पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कुल 15000 का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी सम्पूर्ण जिले में संचालित फर्मों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधिक मानकों की अनुपालना सुनिश्चित कराना है। विभाग ने सभी व्यापारियों से केवल प्रमाणित व सत्यापित कांटा-बांट का उपयोग करने की अपील की है। (फोटो सहित)

स्रोत: Times of Rajasthan

Source: Times of Rajasthan

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