श्रीगंगानगर, 6 नवम्बर – दीपावली के दौरान कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किये।
जिला मजिस्ट्रेट डा. अमित यादव के अनुसार, दीपावली पर किसी भी दुकानदार को बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय नहीं करना चाहिए।
आतिशबाजी के लिए आवश्यक व्यवस्था
विक्रय स्थल पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम और कम्बल की व्यवस्था अनिवार्य है।
