चूरू, 4 नवम्बर – श्रम विभाग ने जिले के सभी नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों तथा आउटसोर्सिंग एवं ठेका एजेंसियों को निर्देश जारी किया है कि वे दीपावली से पहले नियमानुसार देय बोनस का भुगतान करें।
श्रम कल्याण अधिकारी प्रशांत झाझड़िया ने बताया कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 26(1) के तहत प्रत्येक पात्र संस्थान को बोनस का भुगतान निर्धारित समयावधि में करना अनिवार्य है।
निर्देश का मुख्य उद्देश्य
निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक वर्ग दीपावली के अवसर पर अपने परिवार के साथ हर्षोल्लासपूर्वक त्योहार मना सकें।
