श्रीगंगानगर में दीपावली के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।
यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग नई दिल्ली और गृह विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश तथा उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार लिया गया है।
अन्य त्योहारों पर नियम
जिला कलक्टर डा. अमित यादव के अनुसार, गुरू पर्व और अन्य त्यौहारों पर भी वही समय सीमा लागू होगी।
