राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी जमानत आदेश तैयार कर आरोपी को लाभ पहुंचाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। अदालत ने इस धोखाधड़ी की तह तक जाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) से पड़ताल कराने के आदेश दिए हैं।
जोधपुर पुलिस कमिश्नर को डीएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाने को कहा गया है, जिसमें साइबर अपराध विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। एसआईटी को अपनी जांच की रिपोर्ट हर पंद्रह दिन में अदालत में दाखिल करनी होगी।
फर्जी मिले तारीखों के आदेश
न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की बेंच के सामने पांच नवंबर को आरोपी कलविंद्र सिंह पनेसर की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अदालत के सामने बारह, पंद्रह और छब्बीस अक्टूबर के तीन कथित जमानत आदेश रखे गए थे।
