सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम में महत्वपूर्ण विधायी बदलाव प्रस्तावित किए
नई दिल्ली,एनएसआई मीडिया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम में महत्वपूर्ण विधायी बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत प्रतिस्पर्धी एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी या वितरण करने वाले व्यक्तियों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है। आगामी संशोधन का उद्देश्य अवैध वितरण नेटवर्क को ध्वस्त करना है, जिसके तहत इन प्रतिबंधित पदार्थों को जानबूझकर निर्धारित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें चिकित्सक भी शामिल हैं, को पांच साल तक की कैद की सजा दी जाएगी।
खेल मंत्रालय ने 18 जून की अंतिम समय सीमा से पहले जनता से आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किए हैं। यह विधेयक अगले संसदीय सत्र के दौरान सांसदों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि जो कोई भी खेल में डोपिंग के उद्देश्य से या उससे संबंधित किसी भी उद्देश्य से किसी एथलीट को डोपिंग की अनुमति देता है या उससे संपर्क करता है… उसे पांच वर्ष तक के कारावास या दो लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि डोपिंग विरोधी नियमों का दायरा केवल खिलाड़ियों तक ही सीमित न रहकर उन सहायक कर्मचारियों तक भी विस्तारित होना चाहिए जो अवैध प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों तक पहुंच को सुगम बनाते हैं। मांडविया ने तत्काल विधायी बदलाव के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि डोपिंग अब केवल खेल उल्लंघन नहीं रह गया है; यह खिलाड़ियों का शोषण करने वाले एक संगठित तंत्र में तब्दील हो गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि हम केवल सेवन करने वालों को ही दंडित करते हैं, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भी निशाना बनाना आवश्यक है। इसलिए, चाहे वह कोच हो, प्रबंधक हो, साथी खिलाड़ी हो या कोई भी व्यक्ति जिसकी खिलाड़ी तक सीधी पहुंच हो, आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा पाए जाने वाले सभी लोगों पर इन संशोधनों के पारित होने पर मुकदमा चलाया जाएगा।