यपुर , 12 मार्च । विधान सभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नगरीय विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। श्री खर्रा ने बताया की विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 के तहत घोषनाये करते हुए कहा की राज्य सरकार द्वारा द्वारा तीन प्रमुख Highways पर ‘Zero Accident Zones’ बनाये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में अब इन Highways के समीप 5–5 स्थानों पर वाहनों, विशेष कर बड़े वाहनों के चालकों हेतु ‘सुविधा एवं विश्राम स्थलों’ की स्थापना की जाएगी । इन स्थलों पर नेत्र जाँच सहित चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है। साथ ही, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।
श्री खर्रा ने बताया की प्रदेश के कोने-कोने तक, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की भी घोषणा की गयी है । इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की भी घोषणा की गई है जिससे आमजन को राहत मिल सके ।
इसी बीच श्री खर्रा ने राज्य में नवीन नगर पालिकाओं के गठन के फैसले का हृदय से स्वागत किया उन्होंने कहा की इस फैसले से आमजन को बेहतर सुविधा सुलभ हो सकेंगी। जन आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर की गई घोषणाओं से प्रदेश विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर होगा।
श्री खर्रा ने बताया की अब विकास प्राधिकरण एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति, नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति, अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी। साथ ही, पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाना भी प्रस्तावित है।
इसी क्रम में, ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। जिसे अब कम करते हुए 30 दिवस किये जाने की घोषणा की गयी है । साथ ही, रूपान्तरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियाँ सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है।
विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की घोषणा भी की गयी है ।
सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने की दृष्टि से BIDA के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगरीय विकास विभाग के अध्यधीन भिवाड़ी विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक हब के विकास को सुनिश्चित करने के लिए दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास व रिफाईनरी से सम्बद्ध क्षेत्र एवं पेट्रो-केमिकल जोन के समुचित विकास हेतु बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की घोषणा की गयी ।
इसी के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों का बेहतर तरीके से संग्रहण किये जाने हेतु गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण भी किया जायेगा।
उहोंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाईट लगाये जाने की घोषणा की गयी थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त माँग एवं आवश्यकता के मद्देनजर मैं, इस संख्या को बढ़ाते हुए एक लाख स्ट्रीट लाईट लगाये जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई है ।
श्री खर्रा ने कहा कि बजट घोषणाओं का शीघ्र ही क्रियान्वयन कर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।