बीकानेर में जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने 4 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दीपावली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के 500 मीटर के भीतर पटाखों का उपयोग वर्जित है।
शहर के प्रमुख मार्गों पर भी प्रतिबंध
बीकानेर के केईएम रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभू जी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड तथा कपड़ा बाजार (गंगाशहर) में भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
