जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चूरू जिले में चौथे चरण के पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी) मुख्यालय तारानगर, रतनगढ़, चूरू व चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू) पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन होगा। राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम के तहत इस बार चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी बाध्यता / प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम व्यय सीमा संशोधित की गई है। पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये तथा सरपंच के लिए 1 लाख रुपये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन हेतु यह रहेगा कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि चौथे चरण के लिए पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन की लोक सूचना शनिवार, 31 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी व बुधवार, 04 नवंबर, 2026 को सायं 03 बजे तक (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। नाम निर्देशन —पत्रों प्रस्तुत करने का समय सवेरे 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक रहेगा। इसी कड़ी में गुरुवार, 05 नवंबर, 2026 को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी व शुक्रवार, 06 नवंबर, 2026 को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद 06 नवंबर, 2026 को चुनाव प्रतीकों का आवंटन व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।