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पंचायतीराज संस्थाओं में आम चुनाव-2026 चौथे चरण के तहत जिले में छह पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 31 अक्टूबर को जारी होगी लोक सूचना

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राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, चूरू ---- पंचायतीराज संस्थाओं में आम चुनाव-2026 चौथे चरण के तहत जिले में छह पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 31 अक्टूबर को जारी होगी लोक सूचना चूरू,  27 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में आम चुनाव-2026 के लिए घोषित कार्यक्रम के तहत जिले में चौथे चरण की छह पंचायत समितियों (सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी) मुख्यालय तारानगर, रतनगढ़, चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू) व चूरू) के सदस्य पदों के निर्वा

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राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, चूरू ---- पंचायतीराज संस्थाओं में आम चुनाव-2026

चौथे चरण के तहत जिले में छह पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 31 अक्टूबर को जारी होगी लोक सूचना

चूरू,  27 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में आम चुनाव-2026 के लिए घोषित कार्यक्रम के तहत जिले में चौथे चरण की छह पंचायत समितियों (सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी) मुख्यालय तारानगर, रतनगढ़, चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू) व चूरू) के सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु लोक सूचना 31 अक्टूबर, 2026 को जारी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चूरू जिले में चौथे चरण के पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी) मुख्यालय तारानगर, रतनगढ़, चूरू व चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू) पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन होगा। राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम के तहत इस बार चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी बाध्यता / प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम व्यय सीमा संशोधित की गई है। पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये तथा  सरपंच के लिए 1 लाख रुपये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

नाम निर्देशन हेतु यह रहेगा कार्यक्रम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि चौथे चरण के लिए पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन की लोक सूचना शनिवार, 31 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी व बुधवार, 04 नवंबर, 2026 को सायं 03 बजे तक (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। नाम निर्देशन —पत्रों प्रस्तुत करने का समय सवेरे 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक रहेगा। इसी कड़ी में गुरुवार, 05 नवंबर, 2026 को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी व शुक्रवार, 06 नवंबर, 2026 को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद 06 नवंबर, 2026 को चुनाव प्रतीकों का आवंटन व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

अर्पिता सोनी ने बताया कि इसी क्रम में पंच व सरपंच पद के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत निर्वाचन की लोक सूचना चौथे चरण के लिए शनिवार, 31 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी। चौथे चरण के लिए रविवार, 15 नवंबर, 2026 को नाम — निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नाम — निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय सवेरे 08 बजे से सवेरे 11 बजे तक रहेगा व सवेरे 11.30 बजे से नाम — निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। वहीं दोपहर 02 बजे तक नाम वापसी ली जा सकेगी तथा दोपहर 02 बजे के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदान व मतगणना हेतु यह रहेगा कार्यक्रम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि चौथे चरण के लिए शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 को मतदान दल प्रस्थान कर निर्वाचन हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचेंगे। शनिवार, 14 नवंबर, 2026 को सवेरे 07 बजे से सायं 06 बजे तक मतदान होगा। इसी क्रम में सभी चरणों के लिए शुक्रवार, 20 नवंबर, 2026 को सवेरे 08 बजे से मतगणना की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंच व सरपंच पद हेतु वहीं चौथे चरण के लिए रविवार, 15 नवंबर, 2026 को नामांकन प्रक्रिया होगी। सोमवार, 16 नवंबर, 2026 को सवेरे 07 बजे से सायं 06 बजे तक मतदान होगा व मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना संपन्न होगी। उपसरपंच पद का चुनाव मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को होगा।

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(समाचार/मनीष कुमार/जनसम्पर्क अधिकारी/सू.ज.का., चूरू) ---

संलग्न दस्तावेज़: फाइल 1

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला चूरू) · 27 अक्टूबर 2026, 06:56 PM — मूल विज्ञप्ति

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

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