
नई दिल्ली,एनएसआई मीडिया। आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, जिससे उन लोगों को लाभ होगा जो 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में समर्थ नहीं हो पाते थे।
आईटीआर फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज़:
- फॉर्म 26 एएस या फॉर्म 16ए: टैक्स डिडक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज़। यह फॉर्म आपके द्वारा अदा किए गए टैक्स की जानकारी देता है।
- रेन्ट एग्रीमेंट: अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) क्लेम करना चाहते हैं। यह दस्तावेज़ आपके किराए के भुगतान की पुष्टि करता है।
- टैक्स डिडक्शन के लिए प्रूफ: टैक्स डिडक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज़। इसमें आपके निवेश, बीमा प्रीमियम, और अन्य कटौतियों के प्रमाण शामिल हो सकते हैं।
- विदेशी बैंक खाते की स्टेटमेंट: अगर आपको विदेश से आय होती है। यह दस्तावेज़ आपकी विदेशी आय की जानकारी देता है।
- पिछले वर्षों के आईटीआर की कॉपी: अगर आपने पहले कभी आईटीआर फाइल किया हो। यह दस्तावेज़ आपके पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न की जानकारी देता है।
- सैलरी स्लिप: इनकम प्रूफ के लिए जरूरी दस्तावेज़। यह आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है और आपकी आय की जानकारी देता है।