
बीकानेर। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने एक आदेश जारी कर 9 मई को जारी आदेश को प्रत्याहारित किया है। उक्त आदेश में शत्रु देश से संभावित खतरे की आशंका एवं नागरिकों की सुरक्षा, लोक शांति तथा आंतरिक सुरक्षा हेतु जिले में बाजार बंद करने एवं अन्य निषेधात्मक आदेश जारी किए थे। आदेश प्रत्याहारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने आमजन से यह अपील की गई है कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए खुद को सतर्क एवं सुरक्षित रहें।
बाजार बंद करने एवं अन्य निषेधात्मक आदेश किये थे जारी
आदेश अनुसार जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के आदेश क्रमांक 3381-3490 दिनांक 09.05.2025 द्वारा शत्रु देश से संभावित खतरे की आशंका एवं नागरिकों की सुरक्षा, लोक शांति तथा आंतरिक सुरक्षा हेतु बीकानेर जिले में सायं 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक बाजार बंद करने एवं अन्य निषेधात्मक आदेश जारी किए गए थे।