August 1, 2025

बीकानेर, 10 जून। जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर सख्त कार्रवाई की है। एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत की कोर्ट ने निम्नलिखित फर्मों पर जुर्माना लगाया है:

  • रिफाइंड कोकोनट ऑयल सब स्टैंडर्ड:
  • मैसर्स मोहन लाल आशीष कुमार, बीछवाल इंडस्ट्रियल एरिया पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • दही सब स्टैंडर्ड:
  • मैसर्स लालजी दूध भंडार, लक्ष्मीनाथ घाटी बड़ा बाजार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • मैसर्स श्री गायत्री दूध भंडार, लक्ष्मीनाथ मंदिर रोड पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • गाय का दूध सब स्टैंडर्ड:
  • मैसर्स वकील मावा भंडार (बॉयलर), गंगाशहर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • मावा सब स्टैंडर्ड:
  • मैसर्स बीकानेर मावा भंडार, नोखा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • घी सब स्टैंडर्ड:
  • मैसर्स जसनाथ मिल्क भंडार, नोखा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • मूंग पापड़ मिस ब्रांड:
  • मैसर्स रामचंद्र एंड संस, मॉर्डन मार्केट और जैन बड़ी भुजिया भंडार, आचार्यों की घाटी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कुल जुर्माना 7 लाख 75 हजार रुपये

एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि उपरोक्त सभी फर्मों पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *