August 5, 2025

20 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सजा को रखा बरकरार

जयपुर,एनएसआई मीडिया। राजस्थान के अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एडीजे अकलेरा कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को बरकरार रखा है। मामला 20 साल पुराना है, जिसमें विधायक कंवरलाल मीणा पर सरकारी काम में बाधा डालने, अधिकारियों को धमकाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे।

मीणा पर तलवार लटकी –जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार दो साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी आधार पर अब मीणा की विधायकी पर तलवार लटक जाएगी।

कोर्ट ने उठाए सवाल-पुलिस की भूमिका पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए, क्योंकि एफआईआर देर से दर्ज की गई और गिरफ्तारी में भी तीन साल का समय लगा। मीणा के वकील ने दावा किया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और गवाह अपने बयानों से पलट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। अब कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द समर्पण करने का आदेश दिया है, नहीं करने पर गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा।

उप सरपंच चुनाव को लेकर दर्ज है मामला

मामला 3 जनवरी 2005 का है, जब कंवरलाल मीणा ने उप सरपंच चुनाव को लेकर उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता की कनपटी पर रिवॉल्वर तान दी थी और दोबारा मतदान की धमकी दी थी। उन्होंने फोटोग्राफर की कैसेट तोड़ दी थी और प्रशिक्षु आईएएस का कैमरा भी जब्त कर लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक जनप्रतिनिधि से कानून का पालन कराने की अपेक्षा होती है, न कि कानून तोड़ने की। कोर्ट ने यह भी माना कि मीणा की आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ पहले भी 15 मामले दर्ज हो चुके हैं।

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