August 5, 2025

बीकानेर, 4 अप्रैल। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति / विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु / मिरासी एवं भिश्ती / मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राजकीय/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) संस्थाओं शिक्षण के विद्यार्थियों द्वारा www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई ऐप अथवा मोबाईल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व विद्यार्थियों को विभिन्न दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा। सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाईन ही लिए जाएंगे। जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएं आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नही होने के पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। योजनाओं से संबधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भांति अध्ययन कर ही आवेदन करेंगे। योजना से संबधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
पंवार ने बताया कि विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण आदि यथा नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होन पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मान्यता संबद्धता एवं पाठ्यकम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नही किया है। वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने से पूर्व यह अर्हता प्राप्त कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर 21 अप्रैल 2025 तक पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

अनुजा निगम द्वारा ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित


बीकानेर, 4 अप्रैल। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) के परिवारों के आर्थिक उन्न्यन हेतु स्वरोजगार अथवा व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बैंको के माध्यम रियायती ब्याज दर से ऋण उपलब्ध हेतु ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

निगम की परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि ऋण के इच्छुक आवेदक अनुजा निगम कार्यालय से कार्यालय समय में आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना एवं स्व-रोजगार, व्यवसायिक गतिविधियों तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय अथवा आर्थिक मानदण्डों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों के माध्यम से सहायता करना है।

यह होगी ऋण लेने की पात्रता
उन्होंने बताया कि ऋण लेने का आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिख़त्त) का सदस्य हो। आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था, निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के परिवारों को नियमानुसार जारी किये गए इनकम और असेट सर्टिफिकेट के आधार पर योजनान्तर्गत (पात्रता के आधार पर) ऋण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग के परिवारों को ऋण राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक आदि के माध्यम से ऋण दिया जाएगा।

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